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हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 163 लागू

 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 163 लागू


गुना 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के दौरान जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। यह आदेश 07 मई 2026 से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा 07 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित की जा रही है। जिले में कुल 24 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रवेश एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, नकल सामग्री, गाइड, नोट्स, पर्चियां अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध परीक्षा अवधि के दौरान केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारियों पर भी लागू रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने या परीक्षा व्यवस्था प्रभावित करने के प्रयास पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की ओर जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध नहीं करेगा तथा परीक्षा केन्द्र की बाउंड्री या छत के माध्यम से प्रवेश का प्रयास भी नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े करने अथवा वाहनों का जमावड़ा लगाने पर भी रोक रहेगी।

उक्‍त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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