शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित
विदिशा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया जिले में सुव्यवस्थित रूप से निर्वहन सम्पन्न हो को ध्यानगत रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। अतः समस्त आग्नेय शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने का उल्लेख आदेश में किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कानून एवं व्यवस्था के कार्य में संलग्न पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागो में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमो के अधिकारी, कर्मचारी, बैंकगार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा।

