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13 घरेलू गैस सिलेंडर,एक व्‍यवसायिक सिलेंडर जप्‍त कर 05 प्रतिष्‍ठानों पर प्रकरण दर्ज एवं शासकीय कार्य में व्‍यवधान करने पर एफआईआर दर्ज

 


गुना 

कलेक्‍टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्‍धता सुनिश्चित कराने, व्‍यवसायिक उपयोग रोकने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्‍डेय के मार्गदर्शन में कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी, श्री आशीष चतुर्वेदी, कनिष्‍ठ आपूति अधिकारी श्रीमती वर्षा बडोनिया, एवं कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शिवराम सिंह कुशवाह के द्वारा गुरूवार को अग्रवाल स्‍वीट्स, जगदीश कॉलोनी गुना से 02 घरेलू गैस सिलेंडर व्‍यवसायिक उपयोग किये जाने से जप्‍त किये गये। साथ ही रोहित प्रो. स्‍टोर आरोन का निरीक्षण किया गया। जांच दौरान उनकी दुकान से 08 घरेलू गैस सिलेंडर, 01कमर्शियल गैस सिलेंडर साथ ही आधा हॉर्स पावर की गैस रिफिलिंग पंप, पीतल एवं एल्‍यू‍मीनियम के कुल 06 रिफिलर नोजल मौके से जप्‍त किये गये। रोहित जैन द्वारा बताया गया कि रिफिलर एवं मो‍टर का उपयोग कर गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। गैस रिफिलिंग संबंधी लायसेंस न होने से उक्‍त सामग्री जप्‍त की गई। चांचौडा क्षेत्र अंतर्गत में मुस्‍कान एम मर्चेंट, बीनागंज से 01 सिलेंडर, बालाजी किराना स्‍टोर, नेशनल हाईवे से 01 सिलेंडर एवं बाबा महाकाल चाय कॉफीहाउस, बीनागंज से 01 सिलेंडर जप्‍त कर प्रकरण बनाया गया। इन दुकानों के संचालकों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया, जो आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्‍डनीय अपराध है। कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी, चांचौडा, श्री शिवराम सिंह कुशवाह को गैस सिलेंडर की जांच में व्‍यवधान डालने पर थाना चांचौडा में आशिक खान एवं आसिफ खान के खिलाफ शासकीय कार्य में व्‍यवधान डालने से एफआईआर दर्ज कराई गई। 

जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्‍डेय के साथ कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, श्रीमती वर्षा बडोनिया, एवं श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सम्मिलित थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। 

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