केदारनाथ धाम मंदिर क्षेत्र में सभी वैकल्पिक मार्ग तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश
प्रवेश प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
गुना,
केदारनाथ धाम मंदिर क्षेत्र में लागू प्रवेश प्रतिबंध आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में मंदिर क्षेत्र तक पहुँचने वाले सभी वैकल्पिक, कच्चे, वन एवं पैदल मार्गों को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः बंद कराने तथा किसी भी व्यक्ति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जारी निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी आदेश के तहत केदारनाथ धाम मंदिर क्षेत्र में भूस्खलन एवं विशाल शिलाखंडों के गिरने की आशंका को देखते हुए आमजन का प्रवेश आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोग वैकल्पिक एवं अनधिकृत मार्गों का उपयोग कर मंदिर क्षेत्र तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भी हो रहा है।
कलेक्टर ने वन विभाग को निर्देशित किया है कि मंदिर क्षेत्र तक पहुँचने वाले सभी मार्गों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग, खाई निर्माण, चेतावनी सूचना-पट्ट स्थापित किए जाएँ तथा वन अमले की तैनाती कर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह रोका जाए। साथ ही वन विभाग का मैदानी अमला नियमित गश्त कर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर सके।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।
