शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये एडिश्नल एसपी पंकज पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया न्यायालय परिसर में शासकीय कार्य में बाधा एवं धक्का-मुक्की करने वाले आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध विगत वर्ष 15 नवम्बर 2025 को थाना तखतपुर के अपराध क्रमांक 645/2025 में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया था। इसी दौरान अमृत डहरिया एवं उसके अन्य साथियों द्वारा न्यायालय परिसर में एकराय होकर आरोपी के पक्ष में हंगामा किया गया तथा बल के साथ धक्का-मुक्की करते हुये शासकीय एवं न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। आरोपियों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं अश्लील गाली-गलौज करते हुये आरोपी को बाहर निकालने की मांग की गई तथा जान से मारने एवं गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। घटना के संबंध में लिखित रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन, बिलासपुर में प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 191(2), 221, 132, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। प्रकरण के मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया पिता तारणदास डहरिया उम्र 28 वर्ष निवासी - बेलसरी , थाना - तखतपुर , जिला - बिलासपुर को आज थाना सिविल लाइन में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। बिलासपुर पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य एवं न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले तथा कानून-व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्यवाही की जायेगी।
