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अवैध गांजा बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल

 अवैध गांजा बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


जांजगीर चाम्पा - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर त्वरित घेराबंदी कर बिक्री करने के उद्देश्य से अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोपी को थाना नवागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                            इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 22 अगस्त को मुखबिर से खलील मोहम्मद निवासी वार्ड क्रमांक 01 नवागढ़ , थाना नवागढ़ द्वारा अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के उद्देश्य से रखे होने की सूचना मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुये में थाना नवागढ़ पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुये बताये गये स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी को मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। आरोपी के मोटर सायकल को विधिवत तलाशी लेने पर उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की से 02 किलो गांजा बरामद हुआ , जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख रूपये है। पुलिस द्वारा गांजे एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को विधिवत जप्त कर लिया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर थाना नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी नवागढ़ , एएसआई रामकृष्ण आदित्य एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।


गिरफ्तार आरोपी -


खलील मोहम्मद उम्र 46 वर्ष निवासी - वार्ड क्रमांक 01 नवागढ़ , थाना - नवागढ़ , जिला - जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)। 


पुलिस की अपील - 


जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध गांजा , शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री अथवा परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

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