गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अधिसूचित क्षेत्र घोषित, जल-जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दल गठित
गुना
गुना जिले में जल-जनित एवं संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह कार्रवाई आपत्तिजनक हैजा विनियम, 1983 के नियम 03 के तहत की गई है। इसके साथ ही हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य जल-जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त दल का गठन किया गया है।
गठित दल द्वारा जिले में रोगों के संभावित प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक जांच, निगरानी एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखने तथा आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
गठित समिति में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व को अध्यक्ष तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गुना को सचिव बनाया गया है। समिति में संबंधित विकासखंड के खंड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, जनपद पंचायत क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुभाग स्तरीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी को सदस्य बनाया गया है।
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने निर्देशित किया है कि गठित दल द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जल-जनित एवं संक्रामक रोगों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता, पेयजल की शुद्धता तथा स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की जाए और बीमारी के फैलने की स्थिति में तत्काल आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
