चीनी के स्टॉक की अधिकतम सीमा 4000 क्विंटल निर्धारित
गुना
भारत सरकार की अधिसूचना तथा इसके अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण) आदेश 2026 के संदर्भ में कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशानुसार जिले की सीमा के अंतर्गत कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक धारण नहीं करेगा तथा प्राप्त स्टॉक को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं करेगा। सभी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा एवं नियमित अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया गया है।
सभी डीलरों को निर्देशित किया गया हैं कि आदेश के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
