नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर लाखों रूपये की ठगी करने के आरोपी को थाना भिलाई नगर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी के थाना नेवई क्षेत्र में भी धोखाधड़ी से संबंधित अपराध में संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है , जिसकी पृथक विवेचना जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत माह 25 अगस्त को प्रार्थी लहनेदास मासुलकर भिलाई नगर द्वारा थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी उमेश मानिकपुरी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उससे लगभग ग्यारह लाख रुपये प्राप्त किये गये , किंतु नौकरी नहीं लगाई गई तथा राशि वापस नहीं की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 473/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी उमेश मानिकपुरी को हिरासत में लेकर आरोपी को पूछताछ हेतु न्यायालय से एक दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। पूछताछ पूर्ण होने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना जारी है। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी -
उमेश मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी - सूर्यनगर , थाना - गुढ़ियारी (रायपुर) हाल मुकाम - हनुमान चौक , एक्सप्रेस कॉलोनी , डिपरापारा रायपुर (छत्तीसगढ़)।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नौकरी , सरकारी नियुक्ति अथवा अन्य किसी लाभ का प्रलोभन देकर राशि की मांग करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पहले पूरी जानकारी एवं सत्यापन करें। किसी भी संदिग्ध लेन-देन अथवा धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें।
