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धारदार हथियार लहराकर डराने के दो आरोपी जेल दाखिल

 धारदार हथियार लहराकर डराने के दो आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अलग - अलग सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले दो आरोपियों को थाना सुपेला पुलिस ने घेराबंदी करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                       इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने बताया आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुर्मी भवन के सामने , कोसानगर में एक व्यक्ति धारदार लोहे का हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर थाना सुपेला पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ईरजाद कुरैशी बताया। इसी प्रकार दूसरी सूचना पर डेरा बस्ती, फरीद नगर के पास, सुपेला में धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पुलिस को देखकर आरोपी द्वारा हथियार झाड़ी में फेंक दिया गया , जिसे पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। आरोपी ने अपना नाम बजरंग गायकवाड़ बताया। दोनों मामलों में पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 1288/2026, धारा 25 , 27 आयुध अधिनियम और अपराध क्रमांक 1289/2026, धारा 25, 27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर थाना सुपेला पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह , पीएसआई अक्षय साहू , विजेन्द्र डहरिया , आरक्षक हेमलाल वर्मा , किशोर भगत , मिथलेश साहू , प्रदीप सिंह एवं निर्मलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


गिरफ्तार आरोपीगण -


ईरजाद कुरैशी उम्र 33 वर्ष निवासी - कृष्णा नगर , शासकीय स्कूल के पास सुपेला और बजरंग गायकवाड़ उम्र 22 वर्ष निवासी - राजीव किराना स्टोर के पास , न्यू कृष्णा नगर सुपेला , थाना - सुपेला , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


जप्त सामाग्री


दोनो आरोपियों से एक - एक नग लोहे का धारदार हथियार।


दुर्ग पुलिस की अपील - 


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने या लोगों को डराने-धमकाने जैसी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ऐसी गतिविधियों के संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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