रायसेन, 05 जनवरी 2022
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी करने पर कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे के निर्देशानुसार सिलवानी निवासी श्रीमती स्वतंत्रता जैन, अजय जैन तथा नफीस खान के विरूद्ध थाना सिलवानी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को सिलवानी नगर के अंतर्गत बीएस मार्केट पुष्पा विद्यालय के सामने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले गेहूॅ की कालाबाजारी किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर विस्तृत जॉच कराई गई।
कलेक्टर श्री दुबे के आदेशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिलवानी के साथ संयुक्त जॉच दल द्वारा श्रीमती स्वतंत्रता जैन की सिलवानी में बीएस मार्केट पुष्पा विद्यालय के सामने स्थित दुकान की जॉच की गई। जॉच के दौरान दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला गेहूॅ 127 बोरियों में 69 क्विंटल 66 किलोग्राम अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। जॉच में पाया गया कि दुकान मालिक श्रीमती स्वतंत्रता जैन, अजय जैन एवं नफीस खान द्वारा सांठ गांठ कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला कुल 69 क्विंटल 66 किलोग्राम गेहूॅ अवैध रूप से भण्डारित कर कालाबाजारी किए जाने का प्रयास किया गया। श्रीमती स्वतंत्रता जैन, श्री अजय जैन तथा नफीस खान द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर थाना सिलवानी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी करने पर कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे के निर्देशानुसार सिलवानी निवासी श्रीमती स्वतंत्रता जैन, अजय जैन तथा नफीस खान के विरूद्ध थाना सिलवानी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को सिलवानी नगर के अंतर्गत बीएस मार्केट पुष्पा विद्यालय के सामने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले गेहूॅ की कालाबाजारी किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर विस्तृत जॉच कराई गई।
कलेक्टर श्री दुबे के आदेशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिलवानी के साथ संयुक्त जॉच दल द्वारा श्रीमती स्वतंत्रता जैन की सिलवानी में बीएस मार्केट पुष्पा विद्यालय के सामने स्थित दुकान की जॉच की गई। जॉच के दौरान दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला गेहूॅ 127 बोरियों में 69 क्विंटल 66 किलोग्राम अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। जॉच में पाया गया कि दुकान मालिक श्रीमती स्वतंत्रता जैन, अजय जैन एवं नफीस खान द्वारा सांठ गांठ कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला कुल 69 क्विंटल 66 किलोग्राम गेहूॅ अवैध रूप से भण्डारित कर कालाबाजारी किए जाने का प्रयास किया गया। श्रीमती स्वतंत्रता जैन, श्री अजय जैन तथा नफीस खान द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर थाना सिलवानी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
