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कैंट थाना पुलिस ने एक डी.जे. संचालक पर कार्यवाही कर डी.जे. सिस्‍टम व एक लोडिंग वाहन की जप्त

 *शासन द्वारा तय मानकों के विपरीत तीव्र व कर्कस ध्‍वनि में डी.जे. बजाने पर गुना पुलिस की सख्‍त कार्यवाही*


*पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही*


            गुना पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । इसी तारतम्‍य में अति‍रिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी गुना श्रीमति प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण में तहसीलदार श्री गौरीशंकर बैरवा, कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव और उनकी टीम द्वारा शासन द्वारा तय मानकों के विपरीत तीव्र व कर्कस ध्‍वनि में डी.जे. बजाने पर एक डी.जे. संचालक पर विधिवत कार्यवाही कर डी.जे. सिस्‍टम व एक लोडिंग वाहन को जप्त किया गया है ।

            त्यौहारों, शादियों एवं बोर्ड परीक्षा के अवसर पर शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन कराने हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर समझाइश दी गई थी कि वे शासन के तय मानकों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर व डीजे का उपयोग करें । इसके बावजूद गत दिनांक 11 मार्च 2026 को संजोग गार्डन गुना में लोडिंग वाहन पर बड़े-बड़े मॉडिफाईड डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तीव्र एवं कर्कश ध्वनि में डीजे बजाए जाने की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और जहां पर संजोग गार्डन में तय मानकों के ऊपर लाउडस्पीकर व डीजे का उपयोग करना पाया गया । जिससे आस-पास की दुकानों एवं घरों में भी कांच व पीओपी प्रभावित हुई । सड़क पर जाम की स्थिति बनी जिससे आपातकालीन वाहनों का आवागमन बाधित हुआ । तेज़ और कर्कश ध्वनि से स्थानीय नागरिकों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों व हृदय रोगियों को काफी असुविधा हुई ।  जिस पर से फरियादी विश्वनाथ सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट पर से कैंट थाने में अप.क्र. 157/26 धारा 223(a) बीएनएस, म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई । पुलिस द्वारा मौके से एक डी.जे. सिस्टम एवं लोडिंग वाहन क्रमांक MP07 GA 2072 को विधिवत जप्त कर, डीजे संचालक दीपक पुत्र मोहन शिवहरे निवासी लुकवासा जिला शिवपुरी के विरुद्ध वैधानिक एवं सख्त कार्यवाही की गई ।


               गुना पुलिस आमजन से अपील करती है कि धार्मिक व सामाजिक आयोजनों, जुलूस आदि में डी.जे. अथवा लाउड स्‍पीकर बजाने में शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध गुना पुलिस की ओर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

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