राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त कार्यवाही: पराली (नरवाई) जलाने पर प्रकरण दर्ज, ग्रामीणों को दी गई समझाइश
गुना
जिले में पराली (नरवाई) जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल ने ग्राम पंचायत अमरोद में निरीक्षण के दौरान पराली जलाने के मामलों में पांच प्रकरण दर्ज कर जिनमें राजू पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी अमरोद, बिहारीलाल पुत्र किशनलाल लोधा, बालकिशन पुत्र बिहारीलाल लोधा तथा नानसिंह पुत्र लालजी भिलालाके विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को प्रेषित किए हैं। इन प्रकरणों में अभी अर्थदंड अधिरोपित किया जाना शेष है।
प्रशासन द्वारा केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायत बागरी एवं सिमरोद में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को नरवाई न जलाने के लिए समझाइश दी गई तथा इसके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर तहसीलदार बमोरी श्री देवदत्त गोलिया, एसडीओ बमोरी श्री आर.के. माहौर सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
इसी क्रम में चांचौड़ा क्षेत्र के ग्राम मालोनी में नरवाई जलाने के एक मामले में संबंधित कृषक पर ₹2500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई न जलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

