Type Here to Get Search Results !

बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान के तहत संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण

 बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान के तहत संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण


गुना  

कलेक्‍टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु गठित दल महिला एव बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हनुमान चौराहे, जयस्‍तभ चौराहा, जज्‍जी बस स्‍टेण्‍ड, आरोन बस स्‍टेण्‍ड एवं रेलवे स्‍टेशन एवं हनुमान टेकरी मंदिर पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोई भी बच्‍चा भिक्षावृत्ति करते हुये नही पाया गया। 

बाल संरक्षण अधिकारी मबावि श्री विजय साहू द्वारा आमजन को अवगत कराया गया कि बाल भिक्षावृत्ति एक अपराध है, जिसमें भिक्षा लेना व भिक्षा देना दोनों अपराध है। बाल अधिनियम 1960 की धारा 42 के अनुसार जो कोई भी किसी बच्‍चे को भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करता है उसे 7 से 10 वर्ष तक की  कैद एवं 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही आमजन को बताया कि यदि बाल भिक्षावृत्ति करते हुए कोई बालक बालिका पाया जाये तो चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन नम्‍बर 1098 पर सूचना दे सकते है। उक्‍त दल में श्रम विभाग से राजकुमार सिंह, वन स्‍टॉप सेन्‍टर से सुप्रिया शर्मा एवं महिला बाल विकास से मुकेश शिवहरे एवं विजय साहू द्वारा भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान में जागरूकता हेतु शहर के अलग अलग स्‍थानों पर भ्रमण किया।

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.