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भगवान बिरसा मुण्डा स्‍वरोजगार योजना हेतु कर सकते हैं आवेदन

 भगवान बिरसा मुण्डा स्‍वरोजगार योजना हेतु कर सकते हैं आवेदन


गुना  

म.प्र.आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा वर्ष 2026-27 में भगवान बिरसा मुण्डा स्‍वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं में स्वरोजगार एवं व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंको के सहयोग से आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्‍यम से  आवेदन कर सकते हैं।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य एवं आयु 18 से 45 वर्ष, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी हो, परिवार का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय) 12 लाख से कम हो, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज एक फोटो एवं मोबाइल नम्बर हो। ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रूपए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक योजना में नियमानुसार उक्त राशि पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिए देय होगी एवं गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी। 

सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय

इस योजना में सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय गतिविधियों हेतु राशि 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएँ जैसे- ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, साइकिल मरम्मत, किराना व्यवसाय, फोटो कॉपी, फोटोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीकल, टेंट हाउस, ढाबा (रेस्टोरेंट), होटल आदि। साथ ही वाहन संबंधी योजना में वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।

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