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अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्‍याण योजना, करें आवेदन

 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्‍याण योजना, करें आवेदन


गुना  

म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा वर्ष 2026-27 में टंट्या मामा आर्थिक कल्‍याण योजना में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, आयु 18 से 55 वर्ष एवं आय प्रमाण-पत्र हो। आवेदक आयकर दाता न हो, वह आवेदन के लिए पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड एवं आवेदक की पासपोर्ट साइज की 02 फोटो एवं मोबाइल नंबर आदि के साथ आवेदन कर सकते हैं। 

इस योजना में ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु राशि 10 हजार से 1 लाख रुपये तक देय होगी। उक्त राशि ब्याज पर अनुदान 7 प्रतिशत 5 वर्ष के लिये देय होगा एवं गारंटी फीस म०प्र० शासन द्वारा देय होगी। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय में अंत्यावसाई कार्यालय  कलेक्ट्रेट गुना में संपर्क कर सकते हैं।

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