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गुना यातायात पुलिस एवं आरटीओ विभाग द्वारा बस ऑपरेटर्स की संयुक्त बैठक का आयोजन

 *यात्री सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात को लेकर गुना पुलिस की पहल*


गुना यातायात पुलिस एवं आरटीओ विभाग द्वारा बस ऑपरेटर्स की संयुक्त बैठक का आयोजन


*सुरक्षा मानकों के पालन, फायर सेफ्टी एवं तकनीकी फिटनेस को लेकर दिए गए आवश्यक निर्देश*



               गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं डीएसपी ट्रैफिक श्री मुकेश कुमार दीक्षित के पर्यवेक्षण में ट्रैफिक थाना प्रभारी निरीक्षक अजयप्रताप सिंह द्वारा जिले में आमजन की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज आरटीओ श्री ज्ञानेंद्र वैश्य एवं उनकी टीम के साथ गुना पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त बस ऑपरेटर्स की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया ।


               बैठक के दौरान यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बस संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन हेतु निम्नानुसार आवश्यक निर्देश दिए गए ।


1.      बसों में यात्रियों के सुरक्षित चढ़ने एवं उतरने के लिए निर्धारित माप के दरवाजे एवं इमरजेंसी गेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने तथा इमरजेंसी गेट के सामने किसी प्रकार की सीट न लगाने एवं उसे सदैव सुगमता से खुलने योग्य बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया ।


2.      बसों में AIS-135 मानकों के अनुरूप फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (FDAS) एवं फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS) को चालू एवं कार्यशील स्थिति में रखने, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा चालक एवं परिचालक को फायर फाइटिंग उपकरणों के संचालन एवं आपातकालीन उपयोग का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए ।


3.      इसके साथ ही वाहनों के टायर, वायरिंग एवं समस्त इलेक्ट्रिक उपकरणों को सुरक्षित एवं बेहतर स्थिति में रखने, प्रत्येक बस में आवश्यक दवाइयों सहित फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराने तथा विंडस्क्रीन एवं वाइपर को कार्यशील स्थिति में रखने की हिदायत दी गई ।


4.      बैठक में स्पष्ट किया गया कि यात्री बसों में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील अथवा विस्फोटक पदार्थों का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा यात्रियों के अतिरिक्त अन्य सामान नियमानुसार जांच उपरांत ही वाहन में रखा जाएगा ।


5.      साथ ही सभी बस संचालकों को निर्देशित किया गया कि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, वह नशामुक्त होकर ही वाहन संचालन करे तथा वाहन के परमिट, बीमा, फिटनेस एवं पीयूसी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज वैध एवं अद्यतन स्थिति में रहें । वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराने एवं किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी पाए जाने पर वाहन संचालन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई ।


               बैठक के दौरान बस संचालन में सुरक्षा मानकों के कठोर पालन तथा यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया । गुना पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की जागरूकता एवं समन्वयात्मक पहल निरंतर जारी रहेगी ।

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