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कलेक्‍टर द्वारा अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

कलेक्‍टर द्वारा अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी



गुना 


पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि जिले में विभिन्न राजनैतिक, अराजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आदि संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन, शासन से बिना अनुमति एवं बिना सूचना दिये विभिन्न स्थानों पर धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल आदि आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण निर्मित होकर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है व इस प्रकार के प्रदर्शनों के दौरान जिले में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे जन सामान्य को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पडता है। उक्त पत्र द्वारा ऐसे राजनैतिक, अराजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा कोई भी धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रशासन की अनुमति के बिना न किये जाने बावत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।


इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला गुना श्री किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत गुना जिले की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं ।


गुना जिले की सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन/अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठनों द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी आयोजन को करना प्रतिबंधित किया जाता है।


सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा।


ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित होंगे।


 किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।


उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 27 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दिनांक 26 सितम्‍बर 2026 तक लागू रहेगा।

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