खनिज नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, दो पत्थर उत्खनन पट्टे निरस्त
गुना
जिले में खनिज नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए दो पत्थर उत्खनन पट्टों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दोनों पट्टाधारकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति (सुरक्षा) राशि भी राजसात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ग्राम पिपरौदाखुर्द, तहसील एवं जिला गुना स्थित सर्वे क्रमांक 2/1 मिन-1, रकबा 4.000 हेक्टेयर में यांत्रिक विधि से गिट्टी निर्माण हेतु स्वीकृत पत्थर उत्खनन पट्टों के संचालन के दौरान मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(11) एवं 30(26) का उल्लंघन पाया गया।
अनियमितताओं के संबंध में पट्टाधारक श्री राकेश शर्मा, निवासी नया गांव, ग्वालियर तथा श्री मृदुल शर्मा, निवासी सदर बाजार कैंट, गुना को पृथक-पृथक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर दोनों को अंतिम स्मरण पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
नियमों के उल्लंघन एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(26) के तहत दोनों पत्थर उत्खनन पट्टों को निरस्त करने तथा संबंधित पट्टाधारकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति (सुरक्षा) राशि राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री कन्याल ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिज संपदा के उत्खनन एवं संचालन में शासन के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। खनिज नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पट्टाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
