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प्रतिबंधित क्षेत्र केदारनाथ मंदिर गुफा में अवैध रूप से प्रवेश कर रील बनाने वालों पर गुना पुलिस की सख्त कार्यवाही

 प्रतिबंधित क्षेत्र केदारनाथ मंदिर गुफा में अवैध रूप से प्रवेश कर रील बनाने वालों पर गुना पुलिस की सख्त कार्यवाही


*रील बनाने वाले युवक-युवति के विरुद्ध म्याना थाने में दर्ज हुई एफआईआर*


*सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की होड़ में धार्मिक, सार्वजनिक, शासकीय परिसरों एवं अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर रील बनाने वालों को गुना पुलिस की कड़ी चेतावनी*


*रील बनाकर कानून तोड़ा तो होगी सख्त कार्यवाही*



               सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर गुना पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए केदारनाथ मंदिर गुफा के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैध अनुमति प्रवेश कर फोटो एवं वीडियो बनाने वाले युवक-युवति के विरुद्ध सख्त एवं वैधानिक कार्यवाही की गई ।


               दिनांक 15 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक युवक-युवति केदारनाथ मंदिर गुफा के नीचे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर फोटो एवं वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए । प्रशासन द्वारा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद मंदिर गुफा में प्रवेश कर वीडियो बनाने की घटना को पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल ने गंभीरता से लेते हुए वायरल वीडियो की जांच कर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए ।


             निर्देशानुसार म्याना थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे युवक-युवति की पहचान के प्रयास शुरू किए और शीघ्र ही युवति की पहचान सुनिश्चत कर उसे तलब किया, जिसने पूछताछ में बताया कि वह दिनांक 10 जुलाई 2026 को अपने साथी समक्ष साहू निवासी ग्राम बजरंगगढ़ के साथ केदारनाथ मंदिर गुफा पहुंची थी, जहां दोनों ने फोटो एवं वीडियो बनाए तथा उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया था ।


               गुना जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर केदारनाथ मंदिर गुफा में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है । जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि दोनों युवक-युवति ने जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित घोषित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन किया है । उनका यक कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 223(बी) के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध म्याना थाने में अप.क्र. 177/26 धारा 223(बी) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।


               गुना पुलिस आमजन से अपील करती है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति प्रवेश न करें । साथ ही सख्त हिदायत देती है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता, अधिक व्यूज़, लाइक्स अथवा फॉलोअर्स प्राप्त करने की होड़ में किसी भी प्रतिबंधित स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, शासकीय परिसरों, संवेदनशील क्षेत्रों अथवा अन्य निषिद्ध स्थानों पर जाकर फोटो, रील अथवा वीडियो बनाने का प्रयास न करें । ऐसे कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं । सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । गुना पुलिस सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखे हुए है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा ।

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