पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के नेतृत्व में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कसा जा रहा शिकंजा
*"नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के बीच गुना पुलिस की बड़ी कार्यवाही*
*कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर दीपक उर्फ आदित्य जैन पर PIT NDPS Act के तहत की गई निर्णायक कार्यवाही*
*ग्वालियर संभागायुक्त ने आरोपी को 03 माह के लिए किया निर्वासित, कैंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल सागर पहुंचाया*
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशव्यापी "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के नेतृत्व में गुना पुलिस एक ओर जिलेभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित कर युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध मादक पदार्थों के संग्रहण, परिवहन, तस्करी एवं विक्रय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए नशे के नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया जा रहा है । इसी क्रम में गुना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय, तस्करी में लिप्त कुख्यात अवैध मादक पदार्थ कारोबारी दीपक जैन के विरुद्ध बडी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है ।
उल्लेखनीय है कि कुख्यात एवं आदतन मादक पदार्थ तस्कर दीपक उर्फ आदित्य पुत्र अरविंद जैन निवासी गुना लंबे समय से अफीम, स्मैक एवं गांजा जैसे मादक पदार्थों के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा हुआ था । आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली, कैंट, बजरंगगढ, कुंभराज सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के 05 अपराध दर्ज हैं, जिनमें कई प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं । इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, चोरी, मारपीट आदि धाराओं के अंतर्गत भी 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो कि उसकी लगातार आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं ।
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के पश्चात भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रहा तथा अपने साथियों के साथ संगठित रूप से इस अवैध कारोबार का संचालन कर रहा था । उसकी गतिविधियां केवल गुना जिले तक सीमित न रहकर अन्य जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों तक फैली हुई थीं । आरोपी की निरंतर आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो रहा था तथा विशेष रूप से युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने जैसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थीं ।
आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा उसका स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS Act) के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल के अनुमोदन उपरांत ग्वालियर संभागायुक्त श्री मनोज खत्री के समक्ष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, आरोपी के आपराधिक इतिहास एवं पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रख आरोपी के विरुद्ध PIT NDPS Act के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22 जुलाई 2026 को आरोपी को तीन माह के लिए ग्वालियर संभाग से निर्वासित कर केन्द्रीय जेल सागर में निरोधादेश जारी किया गया । आदेश के अनुक्रम में केंट थाना पुलिस द्वारा आरोपी दीपक उर्फ आदित्य पुत्र अरविंद जैन उम्र 32 वर्ष निवासी गुना को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल सागर दाखिल करने हेतु रवाना किया गया है । गुना पुलिस की यह कार्यवाही जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी रणनीति एवं सख्त कार्यवाही का महत्वपूर्ण उदाहरण है ।
गुना पुलिस द्वारा संचालित "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के अंतर्गत एक ओर समाज को नशामुक्त जीवन का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मादक पदार्थों की तस्करी, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही कर नशे के अवैध कारोबार की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है ।
गुना पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी अपराधी को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा । जनजागरूकता और कठोर वैधानिक कार्यवाही के समन्वित प्रयासों के माध्यम से गुना पुलिस नशामुक्त, सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ।
केंट थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, सउनि बलवीर सिंह, आरक्षक सूर्यभान जाट, आरक्षक शुभम रघुवंशी, आरक्षक राजू बघेल, आरक्षक विकास राजपूत, आरक्षक अभिनेष रघुवंशी, आरक्षक एवं सायबर सेल आरक्षक कुलदीप यादव व आरक्षक भूपेन्द्र खटीक की सराहनीय भूमिका रही है ।
