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पत्थर से कुचलकर हत्या करने के दो आरोपी जेल दाखिल

 पत्थर से कुचलकर हत्या करने के दो आरोपी जेल दाखिल 


दुष्कर्म करने की नाकाम कोशिश बनी कारण



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट


दुर्ग - महिला को पैसों का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के नाकाम प्रयास और महिला के विरोध करने तथा पुलिस में शिकायत की चेतावनी देने पर गला दबाकर और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने के दो आरोपियों को थाना पुलगांव पुलिस ने चंद घंटों में ही विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                         वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 17 जुलाई को प्रार्थिया अपने पति कृष्णा देशमुख एवं दामाद दिलीप निर्मलकर के साथ थाना पुलगांव में उपस्थित होकर सूचना दी कि उनकी माता भगवंतीन साहू 16 जुलाई को प्रातः लगभग दस बजे प्रतिदिन की भांति घर से मजदूरी कार्य हेतु तहसील कार्यालय दुर्ग के सामने स्थित पटेल चौक गई थीं , किन्तु देर रात्रि तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में दर्ज कराई गई। उसी रात्रि थाना सिटी कोतवाली दुर्ग से सूचना प्राप्त हुई कि पुलगांव नाला फ्लाईओवर के समीप झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिला है , जिसे जिला चिकित्सालय दुर्ग की मर्च्यूरी में रखा गया है। परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचकर शव की पहचान भगवंतीन साहू के रूप में किये। शव पर सिर , चेहरे एवं बायें हाथ में गंभीर चोटें पाई गईं। मर्ग जांच , पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला की मृत्यु हत्या होना पाये जाने से थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 653/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना अत्यंत गंभीर एवं प्रारंभिक रूप से अंधे कत्ल की प्रतीत होने के कारण तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित कर सभी संभावित पहलुओं पर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये गये। तकनीकी विश्लेषण एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर नितेश ठाकुर एवं हर्ष यादव पर संदेह उत्पन्न हुआ। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पृथक-पृथक पूछताछ की गई। प्रारंभ में वे पुलिस को गुमराह करते रहे , किन्तु वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के समक्ष विरोधाभासी कथन सामने आने पर उन्होंने घटना करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 16 जुलाई को दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से विभिन्न स्थानों पर घूमते हुये अलग-अलग स्थानों से शराब खरीदकर लगातार शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान तहसील कार्यालय दुर्ग के समीप उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। दोनों आरोपियों ने महिला को पैसों का प्रलोभन देकर अपने साथ चलने के लिये तैयार किया तथा ई-रिक्शा से उसे पुलगांव नाला स्थित पुराने पुल के समीप सुनसान स्थान पर ले गये। सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला द्वारा इसका विरोध किया गया तथा आरोपियों को पुलिस में रिपोर्ट करने एवं गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। महिला द्वारा विरोध करने एवं पुलिस कार्यवाही की आशंका से घबराकर दोनों आरोपियों ने उसे जान से मारने का निर्णय लिया। घटना के दौरान आरोपी हर्ष यादव ने अपने पास रखे गमछे से महिला का गला दबाया , जबकि आरोपी नितेश ठाकुर ने पास में पड़े बड़े बोल्डर पत्थर से महिला के सिर एवं चेहरे पर लगातार वार किये। इसके पश्चात आरोपी हर्ष यादव ने भी उसी बोल्डर पत्थर से महिला के सिर पर प्रहार किया , जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल से पैदल निकलकर पुलगांव चौक पहुंचे तथा वहां से लिफ्ट लेकर चंदखुरी पहुंचे। घटना के समय पहने हुये कपड़ों को बदलकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। एक आरोपी ने अपने कपड़े धोकर छिपा दिये तथा दूसरे आरोपी के कपड़े भी अपने घर में रखवा दिये। पुलिस पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त तथ्यों का खुलासा किये जाने पर उनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर , घटना के समय पहने हुये कपड़े तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर विधिवत जप्त किये गये। उपलब्ध प्रत्यक्ष , परिस्थितिजन्य , वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को थाना पुलगांव पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना जारी है।‌उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी को चंद घंटों में सुलझाने में थाना पुलगांव पुलिस की विवेचना टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण , सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण , वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग , संदिग्धों से सतत पूछताछ तथा त्वरित विवेचना के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया गया।


गिरफ्तार आरोपीगण -


हर्ष यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम - पीसेगांव , थाना - पुलगांव और नितेश ठाकुर उम्र 20 वर्ष निवासी - चंदखुरी , थाना - पुलगांव , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


जप्त सामाग्री -


घटना में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर , घटना के समय दोनों आरोपियों द्वारा पहने गये कपड़े और घटना से संबंधित अन्य भौतिक साक्ष्य।


दुर्ग पुलिस की अपील -


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। अपराध की जानकारी छिपाने या साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास भी दंडनीय है। कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें। अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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