गुना
राज्य शासन द्वारा 15 अगस्त, 2026 (स्वतंत्रता दिवस) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा शासन निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2026 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने एवं जिले में मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः बंद रखा जाना आदेशित किया गया है। जारी आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।
