गुना शहर में दिन के समय भारी मालवाहनों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध
दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत जारी किये आदेश
गुना
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना नगर क्षेत्र में भारी मालवाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार पर गुना शहर के मुख्य मार्गों पर दिन के समय बड़ी संख्या में भारी मालवाहनों का आवागमन होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे कभी भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुना शहर की सीमा में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश पर छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त समय में 7.05 टन से अधिक भार क्षमता वाले (लदान रहित) भारी माल वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टस के अनुरोध पर विचार करते हुए गुना शहर में दिन के समय में विद्यालयीन समय समाप्त होने के पश्चात प्रतिदिन दोपहर 03 बजे से 05 बजे तक महर्षि महेश योगी चौराहा से चिंताहरण मंदिर के मध्य वाया बी.जी. रोड बायपास मार्ग भारी वाहनों के आवागमन की अनुमति यातायात नियमों के पालन की शर्त पर छूट रहेगी।
उक्त मालवाहन गुना शहर की सीमा में होटल सामरसिंघा, मंडीगेट, बीएसएनएल एक्सेचेंज से हनुमान चौराह से केंट रोड होते हुए (अशोकनगर मार्ग को छोड़कर) चिन्ताहरण मंदिर, मारूति शोरूम, भुल्लनपुरा, हड्डीमिल चौराहा, बूढे़ बालाजी आदि से शहर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। अशोकनगर की ओर से आने-जाने वाले मालवाहन बिलोनिया बायपास- नानाखेड़ी मंडी गेट- हनुमान चौराहा -कैंट चौराहा मार्ग से ही आवागमन करेंगे तथा प्रतिबंधित समय में नानाखेड़ी मंडी को छोड़कर अन्य आंतरिक मार्गों में प्रवेश नहीं करेंगे।
जारी आदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। इनमें स्कूल बसें, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए पुस्तक एवं कागज परिवहन करने वाले वाहन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस तथा दूध की आपूर्ति करने वाले वाहन (जो शहर में लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए आते हैं) तथा शासकीय कार्यो (निर्वाचन, अस्पताल सेवाओं) सहित अन्य में संलग्न वे भारी वाहन शामिल हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त होगी।
आदेश के अनुसार व्यावसायिक कार्य में संलग्न ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में किसी भारी वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), गुना द्वारा प्रदान की जा सकेगी।
कलेक्टर ने आदेश में संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि प्रतिबंधित मार्गों के सभी प्रवेश बिंदुओं पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अंतर्गत स्पष्ट एवं दृश्य सूचना पट्ट लगाए जाएँ तथा आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस की समुचित तैनाती की जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा 21 अगस्त से 20 सितम्बर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
