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शासकीय उचित मूल्‍य दुकान के विरूद्ध कार्यवाही] एक दुकान की एफआईआर एवं एक दुकान निलंबित

 शासकीय उचित मूल्‍य दुकान के विरूद्ध कार्यवाही] एक दुकान की एफआईआर एवं एक दुकान निलंबित


गुना 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण करने हेतु तथा कालाबाजारी करने वाले के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्री किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्‍य दुकान कुसुमपुरा तहसील चांचौडा के विक्रेता श्रीहरिसिंह भील के विरूद्ध खाद्यान्‍न का अपयोजन करने के कारण पुलिस थाना मृगवास में ईसी एक्‍ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। 

सहायक आपूर्ति अधिकारी, चांचौडा द्वारा प्रस्‍तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय उचित मूल्‍य दुकान कुसुमपुरा (चांचौडा) के विक्रेता श्री हरिसिंह भील द्वारा दुकान को आवंटित मात्रा में से गेंहू 116.14 क्विंटल, चावल 26.81 क्विंटल,नमक 7.52क्विंटल, शक्‍कर 18 किग्रा.,का अपयोजन कर (डायवर्सन) कर कालाबाजारी करने की अनियमिततायें की गई। संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (रा.),चांचौडा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा जबाव समाधान कारक नहीं होने से प्रकरण की गम्‍भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस थाना चांचौडा में दिनांक 21 अगस्‍त 2026 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। अपयोजित सामग्री की इकोनॉमिक कॉस्‍ट 4,67,750/- रूपये होती है। 

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्‍य दुकान पीपल्‍यामोती (चांचौडा) द्वारा अनियमिततायें करने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.),चांचौडा द्वारा शासकीय उचित मूल्‍य दुकान को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

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