प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की बिक्री रोकने प्रशासन अलर्ट
कलेक्टर श्री कन्याल ने जारी किये विस्तृत दिशा निर्देश
गुना
शासन द्वारा एनालॉग पनीर/मावा पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में रक्षाबंधन एवं अन्य त्यौहार प्रस्तावित हैं। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा संयुक्त जांच दल गठित किया गया है।
जारी आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी एवं सतत कार्रवाई की जायेगी। संयुक्त जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तथा आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी / बल को भी सम्मिलित किये गये है।
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी है कि वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्र के एक्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को भी जांच दल में सम्मिलित करने तथा आवश्यकता होने पर संबंधित थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त करते हुए जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं।
इसी प्रकार, जिला आपूर्ति अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच दल में सम्मिलित कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई हेतु साथ भेजना सुनिश्चित करें।
जिले में नियमित रूप से दूध, मावा, पनीर आदि खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाकर नियमानुसार जांच हेतु भेजने जाएंगे। विशेष रूप से जहां बड़े प्रतिष्ठान अथवा खाद्य पदार्थों के मैन्युफैक्चरिंग प्रतिष्ठान संचालित हैं, वहां विशेष रूप से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर श्री कन्याल ने अन्य क्षेत्रों से जिले में परिवहन के माध्यम से आने वाली बसों एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन की भी आवश्यकतानुसार जांच कराई जाए, ताकि प्रतिबंधित अथवा अमानक खाद्य पदार्थों के जिले में प्रवेश एवं विक्रय को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
