श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छग में रहेगा शुष्क दिवस
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर - राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 04 सितंबर शुक्रवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार , होटल-बार , क्लब , अहाता तथा मदिरा बेचने अथवा परोसने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जायेगा। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल , रेस्टोरेंट , क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों , रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा। शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर मदिरा जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अवैध मदिरा के परिवहन , संग्रहण और विक्रय की रोकथाम के लिये जिला कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये जांच दल गठित कर अवैध मदिरा के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
