त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे द्वारा जिले की राजस्व सीमा के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाकर अपने शस्त्र निटकतम पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए गए थे। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) निरस्त होने के परिणामस्वरूप कलेक्टर श्री दुबे द्वारा आर्म्स एक्स 1959 की धारा-17 के तहत अनुज्ञप्तिधारियों के निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस बहाल कर दिए गए हैं। साथ ही शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस प्रदाय किए जाने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।
पीआरओ/स0क्र0 25/01-2022
