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विद्युत कनेक्शन विच्छेदन से संबंधित प्रकरण के संबंध में जानकारी

 विद्युत कनेक्शन विच्छेदन से संबंधित प्रकरण के संबंध में जानकारी 



गुना। विद्युत विभाग महाप्रबंधक श्री अशोक शर्मा द्वारा दिनांक 28.03.2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित उस खबर के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई, जिसमें बकाया विद्युत बिल के कारण एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने का उल्लेख किया गया है।


उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित घरेलू विद्युत कनेक्शन श्री बालकृष्ण कुशवाह (पुत्र श्री गणेशराम कुशवाह) के नाम से पंजीकृत है, जिसका कनेक्शन क्रमांक 2419022627 है। उक्त कनेक्शन पर मार्च 2026 तक कुल ₹1,26,266/- की बकाया राशि दर्ज थी।

उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग एक संयुक्त परिवार द्वारा किया जा रहा था, जिसमें मृतका एवं उसके पति भी शामिल थे। वर्ष 2025-2026 के दौरान उपभोक्ता द्वारा कुल चार बार ₹21,000/- की राशि जमा की गई, जबकि अंतिम भुगतान दिसंबर 2025 में ₹2,000/- के रूप में किया गया था।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को नवंबर 2025 में विभाग की “समाधान योजना” के अंतर्गत बकाया राशि के निराकरण हेतु अवगत कराया गया था, किन्तु उपभोक्ता द्वारा योजना का लाभ नहीं लिया गया तथा नियमित रूप से बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

विभाग द्वारा निरंतर प्रयासों के बावजूद बकाया राशि जमा न होने के कारण दिनांक 13.01.2026 को संबंधित विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

साथ ही, मौके पर की गई जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मृतका का अपने पति श्री नीतेश कुशवाह के साथ पारिवारिक कारणों से विवाद चल रहा था। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता है।

विभाग द्वारा उपभोक्ता को समाधान योजना की जानकारी दिए जाने के उपरांत भी निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा कराने हेतु कोई संपर्क नहीं किया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विद्युत बिलों का समय पर भुगतान करें तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

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