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आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी और सीपीसीटी प्रमाण पत्र न देने पर सहायक ग्रेड-03 निलंबित

 आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी और सीपीसीटी प्रमाण पत्र न देने पर सहायक ग्रेड-03 निलंबित

गुना 



कलेक्‍टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना राधौगढ़ अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता सामने आने पर सहायक ग्रेड-03 श्री विजय कुमार मेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


जारी आदेशानुसार परियोजना राधौगढ़ के सेक्टर ग्रामीण-01 के आंगनवाड़ी केंद्र नांदनेर तरी में सहायिका पद पर पूजा कुशवाह का तथा सेक्टर मधुसूदनगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र तिलक चौक वार्ड क्रमांक-04 में रानी सेन का अनंतिम चयन हुआ था। लेकिन श्री मेहरा द्वारा नस्ती में हेरफेर करते हुए पूजा कुशवाह के स्थान पर पूनम कुशवाह तथा रानी सेन के स्थान पर रजनी सेन का नाम अंकित कर अनुचित तरीके से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया गया।साथ ही श्री मेहरा की नियुक्ति अनुकम्पा आधार पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ की गई थी, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर कई पत्र जारी कर अवसर भी दिया गया, जिनमें वर्ष 2019, 2021 और 2025 के नोटिस शामिल हैं। अंतिम चेतावनी के बावजूद भी निर्धारित समय सीमा में सीपीसीटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।


कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना तथा पदीय कर्तव्यों में लापरवाही को गंभीर मानते हुए मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री विजय कुमार मेहरा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गुना निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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