राघौगढ़ में पराली जलाने पर सख्ती, 04 कृषकों पर ₹2500-₹2500 का अर्थदंड
गुना
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार कृषकों पर अर्थदंड लगाया है। आदेश में फसल कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव-जंतुओं को होने वाली हानि को रोका जा सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राघौगढ़ एवं राजस्व पटवारी द्वारा किए गए निरीक्षण में चार कृषक प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते पाए गए। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ द्वारा प्रत्येक कृषक पर ₹2500 का अर्थदंड आरोपित किया गया। संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि आरोपित राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराई जाए तथा चालान की प्रति प्रकरण में संलग्न की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी यदि कोई कृषक पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कृषक फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।
