गेहूं उपार्जन व्यवस्था मजबूत करने वेयरहाउसों की होगी सघन जांच
गुना
समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने जिले के सभी वेयरहाउस में गेहूं भंडारण से संबंधित अभिलेखों, रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 के नियम 33(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डे ने बताया कि उपार्जन अवधि के दौरान गोदामों में भंडारित गेहूं की निकासी केवल कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति प्रदान करने से पहले संबंधित अधिकारी प्रकरण का गहन परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं विक्रय में किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो।
सभी गोदाम संचालकों को कृषि गोदाम नियम, 1961 के नियम 33 के अंतर्गत निर्धारित अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से करना होगा तथा जांच के दौरान अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि तक प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन या किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
