जिला विपणन अधिकारी निलंबित, लापरवाही पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
गुना
जिला प्रशासन ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिला विपणन अधिकारी श्री आर.एस. निगम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा जारी आदेश में यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।
आदेश के अनुसार, दलहन-तिलहन उपार्जन कार्य में अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, समय पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित न करने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के कारण किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।
यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन माना गया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि के दौरान श्री निगम का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, गुना निर्धारित किया गया है।
साथ ही प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए श्री संजीव शर्मा, प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, गुना को जिला विपणन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
