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अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध बजरंगगढ़ थाना पुलिस की कार्यवाही

 अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध बजरंगगढ़ थाना पुलिस की कार्यवाही


*हत्या के प्रकरण में जमानत पर बाहर आया आरोपी, हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार*  



               गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के कुशल नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब माफियाओं एवं तस्‍करों के विरूद्ध निरंतर कठोर और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । इसी तारतम्‍य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण में बजरंगगढ थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय की सूचना पर त्‍वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए 60 लीटर कच्ची शराब के साथ पारदी बदमाश गिरफ्तार किया गया है ।


               उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 16 मई 2026 को बजरंगगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गढ़ला गिर्द गांव के पीछे जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति प्लास्टिक की दो बड़ी-बड़ी कैनो में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब लेकर उसे बेचने के उद्देश्य से बैठा हुआ है । थाना क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय की सूचना प्राप्त होते ही बजरंगगढ़ थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम कार्यवाही हेतु रवाना हुई । टीम द्वारा बिना कोई देरी किए तुरंत गढ़ला गिर्द गांव के पीछे जंगल में मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर देखा तो जहां पर मुखबिर के बताए हुलिए का एक व्यक्ति साथ में प्लास्टिक की दो बडी-बडी कैने रखे हुए दिखा । जिसने पुलिस को देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया । पूछताछ में उसने अपना नाम धरमराज पुत्र राजमल पारदी उम्र 32 वर्ष निवासी विश्वनगर थाना धरनावदा का होना बताया । आरोपी के पास मिली प्लास्टिक की दोनों कैनों को चैक करने उनमें हाथ भट्टी की बनी कुल 60 लीटर कच्ची शराब भरी हुई पाई गई, जिसे पुलिस द्वारा मौके पर विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जिसके विरुद्ध बजरंगगढ़ थाने में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।


               उल्लेखनीय है कि आरोपी धरमराज पारदी पूर्व में धरनावदा थाना अंतर्गत मोहन पारदी  हत्या के प्रकरण में आरोपी होकर जो उक्त प्रकरण में जमानत पर बाहर आने के बाद पुनः अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया ।


               बजरंगगढ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक दिलीप कलावत, प्रधान आरक्षक मुन्ना सिंह, आरक्षक राजकुमार रघुवंशी, आरक्षक सूर्यप्रताप, आरक्षक महेश बंजारा, आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक रवि राठौर, आरक्षक अभयराज रघुवंशी एवं महिला आरक्षक  सपना रघुवंशी व महिला आरक्षक पूजा गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा है ।

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