गुना में NSA के तहत बड़ी कार्रवाई, इरशाद खान तीन माह के लिए निरुद्ध
गुना
गुना जिले में लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत एक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन एवं संलग्न आपराधिक अभिलेखों के परीक्षण उपरांत कलेक्टर श्री कन्याल ने पाया कि इरशाद पिता इस्माईल खान (36 वर्ष), निवासी छबड़ा राजस्थान, हाल निवासी हड्डीमील एवं रसीद कॉलोनी गुना का स्वतंत्र रूप से विचरण करना जिले की लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल है।
इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत इरशाद खान के विरुद्ध तीन माह की अवधि हेतु निरोध आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय जेल ग्वालियर में निरुद्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं सचिव, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, मंत्रणा परिषद के समक्ष उपस्थित होने तथा विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।
