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विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के लिए स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लें पात्र हितग्राही

 विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के लिए स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लें पात्र हितग्राही


गुना 

कार्यालय कलेक्टर, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला गुना द्वारा बताया गया है कि विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के हितग्राहियों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

योजनाओं के अंतर्गत भाग-01 में व्यक्ति मूलक प्रकरणों हेतु अधिकतम 1 लाख रुपये तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। प्रथम ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये तक का अनुदान तथा 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार भाग-02 के अंतर्गत अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में व्यक्ति मूलक प्रकरणों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। प्रथम ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान एवं 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नोमेडिक एवं डीनोटिफाइड ट्राइब्स (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय) की सूची में शामिल हों। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग का तथा आयकरदाता नहीं होना चाहिए। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विमुक्त, घुमन्तु अथवा अर्द्धघुमन्तु जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक हितग्राही कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, गुना में संपर्क कर सकते हैं।


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