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बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जेल पहुंचाया

 *जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने गुना पुलिस का अपराधियों पर सख्त शिकंजा*


*प्रशासनिक आदेश की अवहेलना कर जिले में किसी आपराधिक गतिविधि के इरादे से घूम रहा जिलाबदर बदमाश गिरफ्तार*


बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जेल पहुंचाया



               गुना पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के कुशल नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर सक्रिय और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण में बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने जिलाबदर आदेश की अवहेलना कर किसी आपराधिक गतिविधि के इरादे से घूम रहे बदमाश उदयभान यादव को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।


               गौरतलब है कि आज दिनांक 03 जून 2026 को बजरंगगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर बदमाश उदयभान सिंह यादव निवासी ग्राम ओखरीखेड़ा अपने गांव ओखरीखेड़ा में मौजूद है और किसी अपराध के इरादे से घूम रहा है । इस सूचना के मिलते ही बदमाश की धरपकड़ हेतु बजरंगगढ़ थाने से पुलिस की एक टीम तत्काल ग्राम ओखरीखेड़ा पहुंची और जहां मुखबिर की बताई जगह पर जाकर देखा तो वहां उक्त संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु पुलिस टीम ने तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे मौके पर ही घेराबंदी कर पकड़ लिया गया । पूछताछ में उसने अपना नाम उदयभान सिंह पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 47 साल निवासी ग्राम ओखरीखेड़ा थाना बजरंगगढ़ जिला गुना का बताया ।


               उल्लेखनीय है कि आरोपी उदयभान सिंह यादव निवासी ग्राम ओखरीखेड़ा एक आदतन अपराधी है, जिसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए गुना जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 18 मार्च 2026 के तहत उसे जिला गुना एवं सीमावर्ती जिले शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा एवं भोपाल की सीमाओं से छः माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया था ।


               इसके बावजूद आरोपी के प्रशासनिक आदेश की अवहेलना कर प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना या किसी प्रकार की अनुमति लिये बिना पाये जाने पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया एवं उसके विरूद्ध बजरंगगढ़ थाने में अप.क्र. 57/26 धारा 223(ए) बीएनएस तथा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया । गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है । 


               गुना पुलिस की जिलाबदर, गुंडा बदमाशों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सतत निगरानी बनी हुई है तथा जिले में कानून की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।


               बजरंगगढ़ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक दिलीप कलावत, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण धाकड़, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र शर्मा, प्रधान आरक्षक राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक मुन्ना सिंह राजपूत, आरक्षक महेश बंजारा, आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक अभयराज रघुवंशी, आरक्षक राजकुमार रघुवंशी एवं महिला आरक्षक सपना रघुवंशी का सराहनीय योगदान रहा है ।

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