कृषि कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना में मृत किसानों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
गुना
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम वैध वारिसों को 12 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तहसील बमोरी के ग्राम आटाखेड़ी निवासी श्री विजय पुत्र गुल सिंह की 19 जनवरी 2026 को खेत में गेहूं की फसल में सिंचाई करते समय विद्युत मोटर के समीप करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में अप्राकृतिक मृत्यु पंजीकरण एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उनके निकटतम वैध वारिस श्री गुल सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांचौड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तहसील कुंभराज के ग्राम अल्लीखेड़ी निवासी श्री ओमप्रकाश पुत्र प्रताप सिंह की 4 फरवरी 2026 को खेत में फसल की सिंचाई के दौरान विद्युत मोटर से जुड़े तार के संपर्क में आने से करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। प्रकरण की जांच एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत उनके निकटतम वैध वारिस श्री प्रताप सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तहसील मकसूदनगढ़ के ग्राम नसीरपुर निवासी श्री फूलसिंह पुत्र मदनलाल यादव की 21 अक्टूबर 2025 को खेत पर विद्युत मोटर चालू करते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी एवं निकटतम वैध वारिस श्रीमती भूरी बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के निर्देशों तथा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि संबंधित वैध वारिसों के बैंक खातों में भुगतान के आदेश जारी किये गये हैं ।
