"तंबाकू खाया है, थूका नहीं..." बहस नहीं चली, कानून चला
जिला चिकित्सालय में कोटपा की धारा-4 के तहत सख्त कार्रवाई, 8 लोगों पर लगा जुर्माना
गुना
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिश्वर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री महिमा चौधरी एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी विनीता सोनी ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू एवं बीड़ी का सेवन करते पाए गए 8 व्यक्तियों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धारा-4 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान कई नागरिकों ने कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त अभियान की सराहना करते हुए इसे जनस्वास्थ्य की दिशा में प्रभावी पहल बताया। वहीं कुछ लोग यह कहते हुए टीम से बहस करते नजर आए कि "तंबाकू खाया है, थूका नहीं है।" इस पर टीम ने स्पष्ट किया कि कोटपा अधिनियम की धारा-4 के अनुसार अस्पताल सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा अस्पताल परिसर में तंबाकू सेवन एवं उससे होने वाली गंदगी भी कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य की भावना के विपरीत है। संबंधित व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई।
डिप्टी कलेक्टर सुश्री महिमा चौधरी ने कहा कि अस्पताल उपचार का स्थान है, यहां तंबाकू सेवन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं नोडल अधिकारी विनीता सोनी ने आमजन से अपील की कि वे स्वयं तंबाकू से दूरी बनाएं और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। कार्यवाही में जयवीर सिंह रघुवंशी, शैलेन्द्र सिंह,आदिल खान,सादिक खान,मोनू जाटव एवं अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा।
