शिक्षकों के कदाचरण पर जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, दो प्राथमिक शिक्षक निलंबित
गुना
जिला शिक्षा अधिकारी श्री समर सिह राठौर द्वारा शिक्षकों के कदाचरण एवं विभागीय छवि धूमिल करने के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के दो प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार पहले प्रकरण में प्राथमिक शिक्षक श्री नरेन्द्र सिंह रघुवंशी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कटाऊ टांड़ा, विकासखण्ड गुना के विरुद्ध विद्यालय परिसर में दूसरे शिक्षक के साथ मारपीट एवं विवाद का मामला सामने आया था। घटना को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। मामले की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी स्तर पर कराई गई, जिसमें घटना सत्य पाई गई। प्रकरण में पुलिस थाना म्याना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296(ए) एवं 115(2) के तहत अपराध भी दर्ज किया गया है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक का आचरण शिक्षक की गरिमा एवं शासकीय सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल है तथा इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। इसके फलस्वरूप उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बमोरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दूसरे प्रकरण में श्री हरीश चन्द्र पंचोली, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़लामार, विकासखण्ड बमोरी के विरुद्ध विद्यालय में शराब के नशे में उपस्थित होकर हंगामा करने, विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य नहीं कराने तथा ग्रामीणों, रसोइया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने संबंधी शिकायत एवं वीडियो प्राप्त हुए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच दल ने जांच एवं संबंधित व्यक्तियों के कथनों के आधार पर शिकायतों को सत्य पाया। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि संबंधित शिक्षक अक्सर शराब के नशे में विद्यालय आते थे तथा अध्यापन कार्य की उपेक्षा करते थे। इसे शिक्षक की गरिमा एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत कदाचरण माना गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री हरीश चन्द्र पंचोली को भी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गुना निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
