गुना जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन एवं सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसामान्य के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, गुना के प्रतिवेदन में बिना अनुमति विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन एवं अन्य सार्वजनिक आयोजन किए जाने से कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री कन्याल ने जिले की सीमा में बिना संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आंदोलन, धार्मिक आयोजन, विवाह, जन्मदिवस सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के तहत सभी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संधारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही ऐसे जनसमूह, जो सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी भवन, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर जनसामान्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री के संधारण पर भी रोक रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट अथवा शिथिलता चाहती है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
