कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं रैली पर प्रतिबंध
गुना
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय सामाजिक हित एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे विभिन्न कार्यों से आते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति एवं बिना सूचना के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा कार्यालय परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह, राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक दल, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन या अन्य कोई भी समूह किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा, हड़ताल अथवा आंदोलन आयोजित नहीं करेगा।
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इसकी सूचना सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है।
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
