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अनुशासनहीनता के मामले में भृत्य की दो वेतनवृद्धियां रोकी गईं

 अनुशासनहीनता के मामले में भृत्य की दो वेतनवृद्धियां रोकी गईं


गुना 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना में पदस्थ भृत्य श्री दिनेश कुमार भील के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी आगामी दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया है।

जारी आदेशानुसार श्री दिनेश कुमार भील द्वारा 14 जून 2026 को रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान ईवीएम सुरक्षा गार्ड श्री गौरव रघुवंशी से रात्रि लगभग 10:30 बजे शराब के नशे की स्थिति में बहस की गई थी। श्री भील का ब्रेथलाइजर परीक्षण में शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई।

प्रकरण में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप-पत्र जारी कर उन्हें 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। आरोप-पत्र प्राप्त होने के बावजूद निर्धारित अवधि में उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2), (3) एवं नियम 23 के उल्लंघन के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति के रूप में उनकी आगामी दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है। 

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