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प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया जिला जेल गुना का औचक निरीक्षण

 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया जिला जेल गुना का औचक निरीक्षण


गुना 

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना श्री अमिताभ मिश्र द्वारा मंगलवार को जिला जेल गुना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा, उन्हें उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के साथ-साथ प्रत्येक बंदी तक निःशुल्क विधिक सहायता की पहुँच सुनिश्चित करना रहा।

उक्त निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना श्री अमिताभ मिश्र द्वारा बंदियों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा बैरक का निरीक्षण कर जेल में बंदियों के खान पान की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं इत्यादि के बारे में जानकारी ली गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत ऐसे बंदी जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं या जिनके पास पैरवी हेतु वकील उपलब्ध नहीं है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तत्काल निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उक्त अवसर पर सुश्री मधुलिका मुले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना द्वारा बंदियों को उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों, जमानत संबंधी प्रावधानों तथा न्यायालय में पेशी की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा बंदियों से चर्चा कर उनके प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जमानत संबंधी अधिकार, प्लीबारगेनिंग आदि के बारे में जानकारी दी गयी।

श्री सर्वेश चतुर्वेदी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जेल मुलाकात एरिया में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक के बारे में समस्त बंदियों को जानकारी प्रदान की गयी तथा नालसा नशा पीडितों हेतु विधिक सेवा योजना 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया गया।

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