Type Here to Get Search Results !

राशन के अपयोजन पर दो उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश

 राशन के अपयोजन पर दो उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश


गुना  


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जनोन्‍मुखी व उपभोक्ताओं को  समय पर खाद्यान्‍न उपलब्ध करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशानुसार 02 उचित मूल्य दुकानों पीपल्‍यामोती (चांचौडा़) तथा सिरसी (गुना) के विरुद्ध राशन का अपयोजन पाये जाने पर संबंधितों पर पुलिस में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिये गये हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्‍डेय ने बताया कि शासकीय उचित मूल्‍य दुकान पीपल्‍यामोती (चांचौड़ा) जिसका संचालन बजरंगबली स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाता है, जिसकी जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी, चांचौड़ा द्वारा किए जाने पर 99.44 क्विंटल गेहूं, 22.11 क्विंटल चावल, 585 किलोग्राम नमक, 35 किलोग्राम शक्कर दुकान के स्टॉक में उपलब्ध नहीं पाए जाने अर्थात उक्त सामग्री का अपयोजन करने के कारण प्रकरण बनाया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांचौड़ा द्वारा उक्‍त दुकान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव आने पर कलेक्टर श्री कन्‍याल ने तत्काल पुलिस में प्राथमिकी करने के निर्देश दिए गए। इस अपयोजित सामग्री की इकॉनामिक 4,13,310 रुपए होती है।

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्‍य दुकान सिरसी (गुना) जिसका संचालन आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मारकीमहू द्वारा किया जाता है। दुकान का निरीक्षण सहायक आपूर्ति अधिकारी, गुना द्वारा किए जाने पर गेहूं 112.98 क्विंटल,चावल 15.51 क्विंटल,शक्कर 36 किलोग्राम इसकी अनुमानित इकॉनामिक कॉस्ट 4,02,200 का अपयोजन करने पर प्रकरण बनाया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गुना के द्वारा उक्त दुकान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव आने पर कलेक्टर कन्‍याल ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही मुख्‍यमंत्री जन-विश्‍वास अभियान अंतर्गत जनपद पंचायत आरोन के ग्राम झाझौन की दुकान का निरीक्षण करने पर स्‍टॉक में अंतर पाये जाने की अनिमिततायें होने पर प्रकरण कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), आरोन को भेजा गया है। 

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.