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घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई, 2 सिलेंडर व रिफिलिंग उपकरण जब्त


गुना 

कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पांडेय के निर्देशन एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी के नेतृत्व में 23 मार्च 2026 को कार्रवाई करते हुए राजकुमार खटीक की दुकान (कैंट क्षेत्र) से 2 घरेलू गैस सिलेंडर एवं एक रिफिलिंग उपकरण जब्त किया गया।

जांच दल द्वारा शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं हलवाई प्रतिष्ठानों की सघन जांच भी की गई। इस दौरान सागर मिष्ठान भंडार (कैंट), भल्ला किराना (शीतला माता), सरदार गैस रिपेयरिंग (हाट रोड), साउथ इंडियन अन्ना डोसा (लक्ष्मीगंज), न्यू एटूजेड रिपेयरिंग (लक्ष्मीगंज), राजपूत गैस रिपेयरिंग (लक्ष्मीगंज) तथा जैन वेलकम होटल (बूढ़े बालाजी) सहित अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

जांच में पाया गया कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में भोजन एवं नाश्ता बनाने के लिए डीजल भट्टी, कोयला भट्टी एवं इंडक्शन का उपयोग किया जा रहा है। जांच दल द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन एवं डीजल भट्टी के अधिक उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही जहां पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां PNG कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित किया गया।

राजकुमार खटीक द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कायम किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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