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ई-दक्ष केंद्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रशिक्षण संपन्न



‎गुना 

जिला ई-गवर्नेंस समिति के अंतर्गत स्थापित ई-दक्ष केंद्र गुना में आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आधारित प्रशिक्षण विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रदान किया गया। 

ई-दक्ष केंद्र में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सोनेन्द्र सिंह तोमर द्वारा बताया गया कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था जिसके द्वारा भारत सरकार ने प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया। सूचना के अधिकार का सामान्य अर्थ यह है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक सरकारी कार्यों के निर्णय तथा उसके निष्पादनों से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों तक औचित्यपूर्ण स्वतंत्रत पहुंच बनाई जाए अर्थात शासकीय कार्यकलापों में पारदर्शिता लाई जा सके सूचना का अधिकार प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदाई बनता है। यह प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। प्रशासनिक नियमों में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है। लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को कम करता है एवं प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। साथ ही समस्त विभागों इकाइयों जो संविधान में अन्य कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं। अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हो वहां से सूचना मांगी जा सकती है। इसके अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक सरकार से सूचना मांग सकता है। सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं। सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं सरकारी कार्य के पदार्थ के नमूने ले सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर भी ₹10 के आवेदन शुल्क के साथ प्रत्येक सरकारी विभाग में पदस्थ लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रदान किया जा सकता है। जिसका निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जाना होता है। इस अधिनियम द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को लागू करने का प्रयास किया गया है।

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