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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण हेतु नई गाइडलाइन जारी, जमाखोरी व कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

 


गुना 

वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों एवं भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं एवं संस्थानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर गैस आवंटन किया जाएगा।

जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को 30 प्रतिशत तथा आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, सुरक्षा बल, जेल, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों को 35 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा। वहीं होटल एवं रेस्टोरेंट को 9-9 प्रतिशत तथा ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योगों को 5 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों को प्रकरण अनुसार 5 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम के पैक में की जाएगी। जमाखोरी रोकने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी पूर्व खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। गैस कंपनियां ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से मांग स्वीकार करेंगी और दैनिक रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। साथ ही, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली उपलब्ध है, वहां व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के डायवर्जन, जमाखोरी, अवैध भंडारण, कम तौल एवं कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों और व्यापारियों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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