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शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से हिंगोना के तीन लोगों के खिलाफ जारी हुआ जेल के लिए गिरफ्तारी वारंट



गुना

शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में एक अभियान चलाकर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में गुना कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार एवं राघोगढ़ एसडीएम श्री अमित कुमार सोनी द्वारा तहसील मकसूदनगढ़ के अवधनारायण पुत्र शंकरलाल मीणा कमलपुरा तथा हिंगोना निवासी लखन पुत्र जयनारायण मीणा उधम सिंह पुत्र शिवनारायण मीणा द्वारा ग्राम कमलपुरा  स्थित सर्वे क्रमांक 101 रकवा 1.672 हिंगोना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 364 रकवा 2.09 हेक्टेयर पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार गेहूं की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था जिसमें प्रकरण क्रमांक 0037 एवं 0038/ अ - 68/2025 26 के तहत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया था लेकिन 7 दिवस पश्चात भी अतिक्रमण न हटाने पर अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल किया गया था फिर भी अतिक्रमण न हटाने पर तहसीलदार मधुसुदनगढ़ के प्रतिवेदन पर उपखंड अधिकारी राघोगढ़ द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधानों के तहत जेल वारंट जारी किया गया है। जिसमें प्रथम बेदखली पर 15 दिन एवं पश्चातवर्ती शासकीय भूमि पर कब्जे के तहत 6 महीने की जेल का प्रावधान है। शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की अर्थ दण्ड वसूली के लिए लगातार ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित किया जा रहे हैं।

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