गुना
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा जिले के उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिले के समस्त गैस एजेंसी संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना अनिवार्य होगा। यदि सिलेंडर प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो संबंधित कंपनी के सेल्स ऑफिसर एवं खाद्य विभाग को तत्काल सूचित किया जाए।
गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन सिलेंडरों की उपलब्धता एवं प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की जानकारी खाद्य विभाग को उपलब्ध कराएं। जिन उपभोक्ताओं द्वारा पहले बुकिंग कराई गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रिफिल सिलेंडर घर पहुंचाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उपभोक्ताओं को गोदाम से सीधे गैस रिफिल प्रदान नहीं की जाएगी।
रिफिल वितरण के दौरान हॉकर द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक गैस एजेंसी पर शिकायत पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी उपभोक्ता की गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो एजेंसी द्वारा उनकी बुकिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही गैस सिलेंडर वितरण में जमाखोरी एवं कालाबाजारी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ऐसा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
